COMPANY AND
COMPENSATION LAW
B.COM 2ND
YEAR –MOST IMPORTANT QUESTIONS
SOL DU / IGNOU EXTERNAL
कर्मचारी राज्य बीमा फंड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write A Brief Note On The Employees'
State Insurance Fund.
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 26 में कर्मचारी राज्य बीमा कोष के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान हैं -
1 . स्थापना
- इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये समस्त अंशदान एवं निगम के लिए प्राप्त समस्त राशियों को एक कोष में जमा किया जायेगा , जिसे कर्मचारी राज्य बीमा कोष कहा जायेगा ।
2 . अनुदान
, दान
तथा उपहार
स्वीकार करना
- इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निगम केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय सत्ता , किसी भी व्यक्ति अथवा समामेलित या असमामेलित संस्था से प्राप्त अनुदानों , दानों तथा उपहारों को स्वीकार कर सकता है ।
3 . कोष
की रकम
को बैंक
में जमा
किया जाना
- इस अधिनियम में अन्य प्रावधानों तथा अन्य नियमों या नियमनों को ध्यान में रखते हुये कोष में जमा की जाने वाली अथवा देय समस्त राशियों को भारतीय रिजर्व बैंक में अथवा अन्य वैसे बैंक में जो केन्द्रीय सरकार द्वार स्वीकृत हो , कर्मचारी राज्य बीमा कोष के नाम खोले गये खाते में जमा किया जाना आवश्यक है ।
4 . बैंक
खाते का
संचालन - इस खाते का संचालन उन पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा , जिन्हें स्थायी समिति ने निगम की स्वीकृति से अधिकृत किया है ।
उद्देश्य
जिनके लिए
कर्मचारी राज्य
बीमा कोष
से व्यय
किया जा
सकेगा
( Purposes
for which Employee State Insurance Fund may be expended ) –
धारा 28 के अनुसार इस कोष राशि निम्न उद्देश्यों के लिए व्यय की जा सकती है :
1 .चिकित्सा
लाभ , उपचार
तथा परिचर्या
के लिए-बीमित व्यक्ति के सम्बन्ध में लाभों का भुगतान करने तथा चिकित्सा एवं देख रेख करने के लिए इस कोष का उपयोग किया जा सकता । यदि बीमित के परिवार वालों को भी चिकित्सा लाभ का अधिकार प्राप्त हो तो उन्हें वह लाभ तथा उनसे संबंधित ख ) का भुगतान इस कोष में से किया जायेगा ।
2 .सदस्यों
की फीस
तथा भत्तों
का भुगतान-निगम , स्थायी समिति , चिकित्सा लाभ परिषद् , क्षेत्रीय मण्डल , स्थानीय समिति तथा क्षेत्रीय एवं स्थानीय चिकित्सा लाभ परिषद् के सदस्यों की फीस तथा भत्तों का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है ।
3 .अधिकारियों
एवं कर्मचारियों
के वेतन
भत्ते इत्यादि
का भुगतान-निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन , अवकाश तथा नियुक्त होने के समय के भत्ते यात्रा एवं क्षतिपरक भत्ते उपादान , पेंशन , भविष्य निधि एवं अन्य लाभ के कोष में अंशदान के लिए इस कोष की राशि को व्यय किया जा सकता है ।
4 . चिकित्सालय
इत्यादि की
स्थापना के
व्ययों के
लिए-बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए और उनके परिवार , यदि अधिकारी हों तो उनकी चिकित्सा सुविधा लिए चिकित्सालय , दवाखाना तथा अन्य सहायक संस्थाओं को स्थापित करने तथा देखरेख का व्यय इस कोष से किया जा सकता है ।
5 . डॉक्टरी
उपचार एवं
परिचर्या के
लिए-किसी भी राज्य सरकार , स्थानीय सत्ता , निजी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के लोग , यदि वे लाभ के हकदार हैं.डॉक्टरी उपचार और देखरेख के लिए अंशदान देने के लिए इस कोष का उपयोग किया जा सकता ।
6 . अंकेक्षण
व्यय के
भुगतान के
लिए -निगम के हिसाब-किताब के अंकेक्षण ( Audit ) और सम्पत्तियों एवं दायित्वों के मूल्याकंन के व्ययों का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है ।
7 . बीमा
न्यायालय के
खर्च का
भुगतान - इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बामा न्यायालय की सभी लागतों तथा खर्चों का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है ।
8 . अनुबन्ध
के अधीन
कोई भुगतान
- यदि निगम , स्थायी समिति या इसके किसी अधिकृत आधकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अनुबन्ध किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध के अन्तर्गत चुकाई जाने वाली राशि का भगतान इस कोष से किया जा सकता है ।
9 . डिक्री
, आदेश
अथवा अवार्ड
के अधीन
भुगतान - निगम या निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी के कर्त्तव्य पालन करते समय किये गये कार्यों के विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा कोई डिक्री , आदेश या परिनिर्णय ( Award ) दिया जाता है तो इसका भुगतान इसी कोष से किया जा सकता है ।
10. दीवानी
या फौजदारी
कार्यवाही के
व्यय - इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही को चलाने या उसके बचाव के लिए इस कोष से खर्च किया जा सकता है ।
11 . स्वास्थ्य
एवं कल्याण
में सुधार
के लिए
- बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए तथा चोटग्रस्त या अयोग्य हुये बीमित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए निर्धारित सीमा में राशि भुगतान इस कोष से किया जा सकता है ।
12 . अन्य
उद्देश्यों के
लिए भुगतान
- निगम द्वारा अधिकृत एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त अन्य उद्देश्यों के लिए किये जाने वालों व्ययों का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है ।
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